रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद/ व्यवहार न्यायालय के एसिजेएम वन डॉo दिवान फहद खां ने नवीनगर थाना कांड संख्या-47/99 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त सुदय मिस्त्री और संतोष मिस्त्री ग्राम पटना नवीनगर को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)बी और 26 में क्रमश तीन -तीन साल की सजा सुनाई है और पांच -पांच हजार की जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुर्यकांत चोबे थानाध्यक्ष नबीनगर ने 09/06/99 को छापेमारी अभियान चला रखा था इस क्रम में ये अभियुक्त अग्नेयास्त्र बनाते और बेचते देखा गये तो पुलिस को देखते अभियुक्त भागने लगे तो खदेड़ कर कई देशी अग्नेयास्त्र और बनाने के समाग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था, एक अन्य अभियुक्त परशुराम मिस्त्री ग्राम पटना का मृत्यु हो गई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आर्म्स एक्ट की एक वाद में नो माह में ही सज़ा सुनाई गई है नबीनगर थाना कांड संख्या -06/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम वन डा दिवान फहद खां ने निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त अनुज कुमार लोहरचक कुटुम्बा को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) बी और 26 में क्रमश तीन- तीन साल की सजा और पांच- पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मनोज कुमार पाण्डेय पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष नबीनगर ने 07/01/24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि नबीनगर थाना कांड संख्या -218/23 भादंवि धारा -302/34 का नामजद अभियुक्त अम्बा रोड परी मोड़ पर बस पकड़ने के लिए खड़ा है थानाध्यक्ष तत्काल पुलिस दलबल के साथ बताया गया स्थल पर पहुंच कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार व्यक्ति के तलाशी के दौरान एक लोहे के पिस्तौल बरामद किया गया था जिसपर मेड इन यु एस ए, न:31 और 7.65एम डी बैरल लिखा हुआ था, और दो जिंदा गोली भी बरामद किया गया था, अभियुक्त तब से जेल में बंद हैं।